मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के चयन हेतु सरकार द्वारा परिवारों के चयन हेतु जारी किए गए समावेशन एवं बहिष्करण मानदंडों स्पष्ट दिशा निर्देश जारी , कौन होगा शामिल कौन होगा बाहर

अनूप धीमान धर्मशाला

“मुख्य मंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना” के अन्तर्गत पात्र परिवारों के चयन हेतु
निदेशक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लेकर बीडीओ सुलह कमलजीत गुप्ता ने जारी प्रेस व्यान में कहा की “मुख्य मंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना” के अन्तर्गत पात्र परिवारों के चयन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित समावेशन / बहिष्करण मानदंडों में वह परिवार जो निर्धारित समावेशन मानदंडों में से किसी एक या अधिक मानदंड को पूरा करते हैं, वह परिवार अति निर्धन परिवार की सूची में शामिल होने के पात्र होंगे। समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार अपात्र होंगें, यदि वह निर्धारित किसी भी बहिष्करण मानदंडों के दायरे में आते हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा की मान लीजिए किसी परिवार जिनमें महिला मुखिया हों तथा जिसमें 27 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का कोई व्यस्क सदस्य न हों। जिसमें विधवा / अविवाहित/तलाकशुदा / परित्यकत महिलाएं शामिल होंगी। यह परिवार समावेशन मानदंड पूरा करता है और विचाराधीन परिवारों के पूल में आ जाएगा।
वहीं अब इस परिवार पर बहिष्करण मानदंड
इस तरह से होंगे यदि परिवार की वार्षिक आय रू0 75000/- से अधिक है, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा। यदि उसकी वार्षिक आय रू0 75000/- या उससे कम है और कोई अन्य बहिष्करण मानदंड भी उस पर लागू नहीं होता, तो वह योजना के लिए अंतिम पात्र परिवार माना जाएगा।
वहीं उन्होंने कहा कि चयन हेतु मानदंड
अब इस प्रकार से होंगे
ऐसे परिवार जिनमें 27 वर्ष से कम के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं अथवा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं व 27-59 वर्ष की आयु का कोई भी व्यस्क सदस्य नहीं है।
ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हों तथा जिसमें 27 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का कोई व्यस्क सदस्य न हों। जिसमें विधवा / अविवाहित/ तलाकशुदा / परित्यकत महिलाएं शामिल होंगी।
ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 40 प्रतिशत विकलांगता हों।
ऐसे परिवार जिनके किसी भी व्यस्क सदस्य द्वारा पिछले वितीय वर्ष (वर्ष 2024-25 अथवा 2025-26) में मनरेगा के अन्तर्गत कम से कम 01 दिन काम किया हो।
ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाईमर, पार्किसंस, मस्कुलर डिस्टॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीडित हैं, जिनके कारण वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।
ऐसे परिवार जिनमें कमाने वाले सदस्य किसी दुर्घटनावश रीढ की हडडी चोटिल होने के कारण स्थायी रूप से निष्क्रिय / अशक्त (bed ridden) हो गए हों।
ऐसे परिवार जो भूमिहीन हों।

वहीं उन्होंने कहा की बहिष्करण मानदण्ड इस प्रकार से होंगे

ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो।
ऐसे परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय ₹75,000/- (रुपये पचहतर हजार मात्र) से अधिक हो।
ऐसे परिवार जिनके पास 01 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो।
ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी अथवा निजी सेवा / नौकरी में हो।

इसलिए बीडीओ सुलह ने निदेशक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक “मुख्य मंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना” के अन्तर्गत उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार पात्र परिवारों का चयन करना सुनिश्चित करवाने के लिए लोगों से अपने स्तर पर सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के आधार पर अपनी पात्रता को देखें , उन्होंने कहा कि
आवेदन की अंतिम तारीख 20 सितंबर 2026 है
और पात्र व्यक्ति पंचायत सचिव, बीडीओ कार्यालय या एसडीएम के पास 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं

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Author: Khabar Himachal

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के चयन हेतु सरकार द्वारा परिवारों के चयन हेतु जारी किए गए समावेशन एवं बहिष्करण मानदंडों स्पष्ट दिशा निर्देश जारी , कौन होगा शामिल कौन होगा बाहर

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