Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

नगर निगम पालमपुर नगर निगम क्षेत्र में पांच अलग अलग पार्किंग की करेगा नीलामी। इच्छुक बोलीदाता आयुक्त एमसी पालमपुर कार्यालय में दिनांक 28.03.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक निविदाएं करवा सकते हैं जमा , उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएँगी निविदाएं

(अनूप धीमान पालमपुर 14 मार्च) आयुक्त नगर निगम पालमपुर द्वारा नगर निगम पालमपुर क्षेत्र में पांच अलग अलग पार्किंग की नीलामी की जानी है जिसके लिए आयुक्त नगर निगम पालमपुर ने इच्छुक बोलीदाताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की हैं। पांच पार्किंग में पहली पार्किंग राधाकिशन मंदिर के पीछे है जिसकी वाहन की क्षमता 38 है और एक वर्ष के लिए नीलाम की जानी है I दूसरी पार्किंग ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस पालमपुर है जिसकी वाहन की क्षमता 26 है वो भी एक वर्ष के लिए नीलाम की जानी है वहीँ तीसरी पार्किंग नेहरू चौक (प्रेस क्लब के सामने) है जिसकी वाहन की क्षमता 33 है और उसे भी एक साल के लिए नीलाम किया जाना है I चौथी पार्किंग टैक्सी स्टैंड (पुराना बस स्टैंड)है जिसकी वाहन क्षमता 35 है उसे भी एक साल के लिए नीलाम किया जाना है I और पांचवी पार्किंग टेम्पू स्टैंड (पुरानी सब्जी मंडी)में हैI जिसकी वहां क्षमता 25 है इसे भी एक वर्ष के लिए नीलाम किया जाना है I सभी पार्किंग स्थलों की बोली के लिए अलग अलग अलग अरक्षित मूल्य तय किये है जिसकी जानकारी नगर निगम कार्यालय पालमपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। बोली केवल कमिश्नर एमसी पालमपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि के साथ होनी चाहिए, ऐसा न करने पर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोली लगाने वाले पर विचार नहीं किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि के साथ सीलबंद बोली आयुक्त एमसी पालमपुर के कार्यालय में दिनांक 28.03.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जानी चाहिए । जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएगी। नीलामी के नियम एवं शर्तें नगर निगम कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। वहीँ इस नीलामी से संवंधित किसी भी प्रश्न के लिए नगर निगम कार्यालय पालमपुर के नंबर 01894-230895 पर संपर्क करें। सफल बोलीदाता को बोली देने के लिए 07 कार्य दिवसों के भीतर आयुक्त एमसी पालमपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कुल बोली राशि जमा करनी होगी। यदि उच्चतम बोली लगाने वाला/सफल बोली लगाने वाला 07 दिनों के भीतर निश्चित रूप से बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी I

Leave a Comment

0
Default choosing

Did you like our plugin?